What is Arunachal Social Welfare Pension?
अरुणाचल प्रदेश सामाजिक कल्याण पेंशन योजना वृद्ध नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को ₹1,500 प्रति माह पेंशन प्रदान करती है। यह योजना केंद्र सरकार की NSAP (National Social Assistance Programme) के तहत IGNOAPS (Indira Gandhi National Old Age Pension), IGNWPS (Indira Gandhi National Widow Pension) और IGNDPS (Indira Gandhi National Disability Pension) का अरुणाचल प्रदेश में विस्तार है, जिसमें राज्य सरकार अतिरिक्त राशि जोड़ती है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध, 40 वर्ष+ आयु की विधवाएं और 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति पात्र हैं। PRC (Permanent Residence Certificate) अनिवार्य है। आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में करें।
Arunachal Social Welfare Pension — Quick Overview
| Scheme Name | Arunachal Pradesh Social Welfare Pension Scheme 2026 — ₹1,500/Month Old Age, Widow, Disability Pension | IGNOAPS IGNWPS |
| State | Arunachal Pradesh (अरुणाचल प्रदेश) |
| Launched By | Government of Arunachal Pradesh |
| Launch Year | 2007 |
| Benefit | ₹1,500/माह पेंशन — वृद्ध (60+), विधवा (40+), दिव्यांग (40%+) — अरुणाचल पीआरसी धारक — DBT बैंक खाते में |
| Category | Disability (Divyangjan) |
| Beneficiaries | 1.2 lakh beneficiaries |
| Last Verified | 28 May 2026 |
| Official Portal | https://arunachal.gov.in/department/social-welfare |
अरुणाचल प्रदेश सामाजिक कल्याण पेंशन योजना NSAP के तहत वृद्ध (60+), विधवा (40+) और दिव्यांग (40%+) नागरिकों को ₹1,500 प्रति माह पेंशन देती है। PRC (Permanent Residence Certificate) अनिवार्य है। आय सीमा ₹2 लाख वार्षिक। आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय में करें। DBT के माध्यम से सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में पैसा आता है।
📌 फायदा: ₹1,500/माह — वृद्ध (60+) / विधवा (40+) / दिव्यांग (40%+) — PRC धारक — DBT खाते में
पात्रता:
PRC धारक अरुणाचल निवासी, वृद्ध/विधवा/दिव्यांग (श्रेणी अनुसार), आय ₹2 लाख से कम, अन्य सरकारी पेंशन नहीं।
अर्ज कसा करावा:
DSWO कार्यालय → सही पेंशन फॉर्म → PRC + आधार + आयु/विधवा/दिव्यांग प्रमाण + बैंक पासबुक → जमा → सत्यापन → DBT पेंशन शुरू।
Benefits of Arunachal Social Welfare Pension
✅ ₹1,500/माह पेंशन — वृद्ध (60+), विधवा (40+), दिव्यांग (40%+) — अरुणाचल पीआरसी धारक — DBT बैंक खाते में
Who is Eligible for Arunachal Social Welfare Pension?
- ✓ अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी — PRC (Permanent Residence Certificate) अनिवार्य
- ✓ वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या अधिक आयु, BPL/गरीब परिवार
- ✓ विधवा पेंशन: 40 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, पुनर्विवाह नहीं किया हो
- ✓ दिव्यांग पेंशन: 18 वर्ष या अधिक आयु, 40% या अधिक निःशक्तता प्रमाणित
- ✓ परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम (BPL/SECC सूची में प्राथमिकता)
- ✓ किसी अन्य सरकारी पेंशन या सामाजिक सहायता योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
Documents Required for Arunachal Social Welfare Pension
How to Apply for Arunachal Social Welfare Pension Online?
- 1जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय में जाएं या नजदीकी आंगनवाड़ी/BDO कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- 2सही पेंशन श्रेणी चुनें — वृद्धावस्था (IGNOAPS), विधवा (IGNWPS) या दिव्यांग (IGNDPS)
- 3फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें — PRC, आधार, आयु प्रमाण, आय प्रमाण
- 4DSWO कार्यालय में फॉर्म जमा करें और पावती रसीद प्राप्त करें
- 5जिला स्तरीय समिति सत्यापन करती है और पात्रता की पुष्टि करती है
- 6स्वीकृति के बाद ₹1,500/माह DBT के माध्यम से आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होता है
Official Government Portal — Arunachal Pradesh
Submit your application yourself on arunachal.gov.in; it costs nothing. Treat anyone demanding money to "get you approved" as a scam.
🔗 जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश