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मुख्यमंत्री किसान साथी योजना राजस्थान — हिंदी में जानकारी

Mukhyamantri Kisan Sathi Yojana Rajasthanराजस्थान सरकार

राजस्थानदुर्घटना मृत्यु: ₹5 लाख — पूर्ण विकलांगता: ₹3 लाख — आंशिक विकलांगता: ₹1.5 लाख — सरकार द्वारा मुफ्त कवर
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यह जानकारी हिंदी में है

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Mukhyamantri Kisan Sathi Yojana Rajasthan — संक्षिप्त जानकारी

योजना का नाममुख्यमंत्री किसान साथी योजना राजस्थान 2026 — दुर्घटना में ₹5 लाख किसान परिवार को | agriculture.rajasthan.gov.in
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशराजस्थान (Rajasthan)
शुरुआत वर्ष2021
लाभदुर्घटना मृत्यु: ₹5 लाख — पूर्ण विकलांगता: ₹3 लाख — आंशिक विकलांगता: ₹1.5 लाख — सरकार द्वारा मुफ्त कवर
आधिकारिक वेबसाइटhttps://agriculture.rajasthan.gov.in

Mukhyamantri Kisan Sathi Yojana Rajasthan क्या है?

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान साथी योजना किसानों के लिए दुर्घटना बीमा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कोई भी प्रीमियम नहीं देना होता — पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। 5 से 70 वर्ष के कृषक — जो राजस्थान की भूमि जोतते हों — उनके परिवार को दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5 लाख, दोनों अंग/आंखें जाने पर ₹3 लाख और एक अंग/आंख जाने पर ₹1.5 लाख की सहायता DBT से मिलती है। Jan Aadhaar अनिवार्य है। दुर्घटना के 30 दिन में Tehsildar/Patwari को आवेदन जरूरी है — देर न करें।

Mukhyamantri Kisan Sathi Yojana Rajasthan के लाभ

दुर्घटना मृत्यु: ₹5 लाख — पूर्ण विकलांगता: ₹3 लाख — आंशिक विकलांगता: ₹1.5 लाख — सरकार द्वारा मुफ्त कवर

Mukhyamantri Kisan Sathi Yojana Rajasthan के लिए पात्रता

राजस्थान के भूमिधारी या कृषक किसान, आयु 5-70 वर्ष, Jan Aadhaar कार्ड, दुर्घटना के 30 दिन में आवेदन।

आवश्यक दस्तावेज़

  • Jan Aadhaar Card (जन आधार कार्ड — mandatory)
  • Aadhaar Card (आधार कार्ड)
  • Land records / Girdawari (किसान की जमीन के कागजात — खाता, खसरा)
  • FIR or Panchnama (दुर्घटना की FIR या पंचनामा)
  • Post-mortem report (मृत्यु के मामले में शव परीक्षण रिपोर्ट)
  • Death Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र — for death claims)
  • Medical/Disability Certificate from government doctor (विकलांगता प्रमाण पत्र — for disability claims)
  • Bank Passbook of the claimant (legal heir for death; farmer for disability)

Mukhyamantri Kisan Sathi Yojana Rajasthan के लिए आवेदन कैसे करें?

दुर्घटना के बाद FIR, मृत्यु/विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ 30 दिन में Patwari/Tehsildar को Jan Aadhaar और जमीन के कागजों सहित आवेदन दें।

  1. 1दुर्घटना होने पर तुरंत नजदीकी थाने में FIR दर्ज कराएं
  2. 2मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं
  3. 3विकलांगता के मामले में सरकारी डॉक्टर से विकलांगता प्रमाण पत्र लें
  4. 4दुर्घटना के 30 दिन के भीतर नजदीकी Patwari या Tehsildar कार्यालय में आवेदन करें
  5. 5आवेदन के साथ Jan Aadhaar, जमीन के कागजात, FIR/पंचनामा, मृत्यु/विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करें
  6. 6Tehsildar द्वारा जांच और Sub-Divisional Officer की स्वीकृति के बाद
  7. 7District Agriculture Officer के माध्यम से क्लेम राशि DBT से बैंक खाते में भेजी जाएगी
  8. 8agriculture.rajasthan.gov.in पर भी आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं
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आधिकारिक सरकारी वेबसाइट — राजस्थान

आधिकारिक राजस्थान सरकार वेबसाइट पर सीधे आवेदन करें। आवेदन करना पूरी तरह मुफ़्त है — किसी को भी पैसे न दें।

🔗 अभी आवेदन करें
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — Mukhyamantri Kisan Sathi Yojana Rajasthan

दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को ₹5 लाख, दोनों अंग या दोनों आंखें जाने पर ₹3 लाख (पूर्ण स्थायी विकलांगता), और एक अंग या एक आंख जाने पर ₹1.5 लाख (आंशिक स्थायी विकलांगता) मिलते हैं।

अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखें

पात्रता, दस्तावेज़, स्थिति जाँच और पूरी गाइड अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।

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6 किस्तों में ₹50,000: जन्म ₹2,500 + 1 वर्ष ₹2,500 + Class 1 ₹4,000 + Class 6 ₹5,000 + Class 10 ₹11,000 + Class 12 ₹25,000

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