मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना मध्यप्रदेश — हिंदी में जानकारी
Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP — मध्य प्रदेश सरकार
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Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP — संक्षिप्त जानकारी
| योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP 2026 — ₹2 Lakh Farmer Accident/Death Insurance | mpkisan.gov.in |
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) |
| शुरुआत वर्ष | 2017 |
| लाभ | मृत्यु: ₹2 लाख | पूर्ण विकलांगता: ₹2 लाख | आंशिक विकलांगता: ₹1 लाख | अंत्येष्टि: ₹4,000 — कोई प्रीमियम नहीं |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://mpkisan.gov.in |
Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP क्या है?
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना राज्य के सभी कृषकों को निःशुल्क (बिना प्रीमियम) दुर्घटना एवं मृत्यु बीमा प्रदान करती है। किसान की मृत्यु पर परिवार को ₹2 लाख, पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख, आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख और अंत्येष्टि के लिए ₹4,000 दिए जाते हैं। किसी अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं — MP में कृषि भूमि के सभी मालिक/काश्तकार स्वतः पात्र हैं। घटना के 30 दिनों के भीतर तहसीलदार के माध्यम से दावा करें।
Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP के लाभ
✅ मृत्यु: ₹2 लाख | पूर्ण विकलांगता: ₹2 लाख | आंशिक विकलांगता: ₹1 लाख | अंत्येष्टि: ₹4,000 — कोई प्रीमियम नहीं
Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP के लिए पात्रता
18-70 वर्ष का MP किसान जिसके नाम कृषि भूमि हो, खेती में कार्यरत हो और MP का स्थायी निवासी हो। घटना के 30 दिनों में तहसीलदार/पटवारी के माध्यम से claim करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- ✓ Khasra / B1 Land Records (evidence of farming)
- ✓ Aadhaar Card of deceased/disabled farmer
- ✓ Death certificate (from Municipal/Gram Panchayat/Hospital) — for death claim
- ✓ Post-mortem report — for accidental death
- ✓ Medical certificate / Disability certificate — for disability claim
- ✓ Bank passbook of nominee/farmer (Aadhaar-linked for DBT)
- ✓ FIR copy — if death/injury was due to accident/crime
- ✓ Heir/nominee declaration (for death claim)
Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP के लिए आवेदन कैसे करें?
घटना के 30 दिनों के भीतर तहसीलदार/पटवारी कार्यालय में मृत्यु प्रमाण/अस्पताल रिपोर्ट, B1/Khasra, Aadhaar और bank passbook के साथ claim form जमा करें।
- 1घटना (मृत्यु/दुर्घटना) के 30 दिनों के भीतर नजदीकी तहसीलदार/पटवारी कार्यालय में जाएं
- 2कृषक जीवन कल्याण योजना claim form भरें
- 3मृत्यु प्रमाण पत्र / अस्पताल रिपोर्ट / post-mortem report संलग्न करें
- 4भूमि स्वामित्व प्रमाण (B1/Khasra) और Aadhaar जमा करें
- 5FIR (यदि दुर्घटना) और अस्पताल दिव्यांगता प्रमाण (विकलांगता दावे के लिए) दें
- 6तहसीलदार दस्तावेज सत्यापन करेगा और जिला कलेक्टर को forward करेगा
- 7Approval के बाद ₹2 लाख / ₹1 लाख / ₹4,000 DBT से परिवार के bank खाते में
- 8अत्यावश्यक परिस्थिति में mpkisan.gov.in पर ऑनलाइन grievance भी कर सकते हैं
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट — मध्य प्रदेश
आधिकारिक मध्य प्रदेश सरकार वेबसाइट पर सीधे आवेदन करें। आवेदन करना पूरी तरह मुफ़्त है — किसी को भी पैसे न दें।
🔗 mpkisan.gov.in / Through Tehsildar officeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल — Krishak Jeevan Kalyan Yojana MP
अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखें
पात्रता, दस्तावेज़, स्थिति जाँच और पूरी गाइड अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।
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