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हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) — हिंदी में जानकारी

Haryana NFBS Death Benefitहरियाणा सरकार

हरियाणा₹20,000 एकमुश्त — BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर — एक बार
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यह जानकारी हिंदी में है

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Haryana NFBS Death Benefit — संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामHaryana NFBS 2026 — ₹20,000 Lump Sum Death Benefit for BPL Families | National Family Benefit Scheme Haryana
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशहरियाणा (Haryana)
शुरुआत वर्ष1995
लाभ₹20,000 एकमुश्त — BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर — एक बार
आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in

Haryana NFBS Death Benefit क्या है?

हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना BPL परिवारों को परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर एकमुश्त ₹20,000 की सहायता राशि प्रदान करती है। यह योजना गरीब परिवारों को आकस्मिक मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से उबरने में सहायता करती है। मृत्यु के 6 माह के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है और सहायता राशि DBT से परिवार के बैंक खाते में जमा होती है।

Haryana NFBS Death Benefit के लाभ

₹20,000 एकमुश्त — BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर — एक बार

Haryana NFBS Death Benefit के लिए पात्रता

हरियाणा निवासी BPL परिवार, मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु (18-60 वर्ष), मृत्यु प्राकृतिक या दुर्घटना से, BPL कार्ड या PPP में BPL दर्ज, मृत्यु के 6 माह के अंदर आवेदन।

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar Card of applicant (surviving spouse / eldest adult)
  • Death certificate of breadwinner (issued by Registrar / Hospital)
  • BPL ration card / income certificate
  • PPP (Parivar Pehchan Patra) of family
  • Age proof of deceased (Aadhaar/birth certificate)
  • Bank passbook (Aadhaar-linked)
  • Proof of relationship with deceased
  • Affidavit declaring deceased was the primary breadwinner

Haryana NFBS Death Benefit के लिए आवेदन कैसे करें?

नजदीकी ग्राम सचिव/पटवारी/Saral Kendra में जाएं या saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), आवेदक का Aadhaar और बैंक पासबुक साथ लाएं।

  1. 1आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://socialjusticehry.gov.in
  2. 2आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें और OTP सत्यापित करें
  3. 3व्यक्तिगत और बैंक विवरण के साथ आवेदन फॉर्म भरें
  4. 4आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. 5आवेदन जमा करें और संदर्भ संख्या नोट करें
  6. 6आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
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आधिकारिक सरकारी वेबसाइट — हरियाणा

आधिकारिक हरियाणा सरकार वेबसाइट पर सीधे आवेदन करें। आवेदन करना पूरी तरह मुफ़्त है — किसी को भी पैसे न दें।

🔗 अभी आवेदन करें
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — Haryana NFBS Death Benefit

National Family Benefit Scheme (NFBS) under NSAP, implemented in Haryana, gives a ONE-TIME lump-sum of ₹20,000 to BPL families upon the death of the primary breadwinner (main earning member). Paid via DBT to the surviving spouse or eldest adult's Aadhaar-linked bank account.

अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखें

पात्रता, दस्तावेज़, स्थिति जाँच और पूरी गाइड अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।

🔗 View full details in English →

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