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हिंदी में जानकारी — राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना UP

Rashtriya Parivarik Labh Yojana UPउत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश₹30,000 एकमुश्त — मुखिया की मृत्यु पर BPL परिवार को — DBT द्वारा
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यह जानकारी हिंदी में है

अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें →

Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP — संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामRashtriya Parivarik Labh Yojana UP 2026 — ₹30,000 Breadwinner Death Compensation | RPBY | nfbs.upsdc.gov.in
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
शुरुआत वर्ष2003
लाभ₹30,000 एकमुश्त — मुखिया की मृत्यु पर BPL परिवार को — DBT द्वारा
आधिकारिक वेबसाइटhttps://nfbs.upsdc.gov.in

Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (RPBY) केंद्र सरकार की योजना है जिसे उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण विभाग लागू करती है। BPL परिवार के कमाने वाले सदस्य (मुखिया) की मृत्यु होने पर परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा DBT से सीधे बैंक खाते में आता है। मृत्यु के 1 साल के अंदर आवेदन जरूरी है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP के लाभ

₹30,000 एकमुश्त — मुखिया की मृत्यु पर BPL परिवार को — DBT द्वारा

Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP के लिए पात्रता

UP BPL परिवार। मृत मुखिया की आयु 18-60 वर्ष। मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर आवेदन। nfbs.upsdc.gov.in पर online।

आवश्यक दस्तावेज़

  • Death Certificate of deceased breadwinner (issued by Municipality/Gram Panchayat/hospital)
  • BPL Ration Card or SECC database inclusion proof
  • Aadhaar Card of deceased and applicant (family member applying)
  • Age Proof of deceased breadwinner (Class 10 certificate / Aadhaar / birth certificate)
  • Proof that deceased was the family's primary breadwinner (affidavit or income certificate)
  • Bank Passbook of applicant (Aadhaar-linked, for DBT of ₹30,000)
  • UP Domicile / Residence Certificate

Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP के लिए आवेदन कैसे करें?

nfbs.upsdc.gov.in पर online आवेदन। मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL card, आधार, bank passbook अपलोड करें। DSWO verification के बाद DBT।

  1. 1nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं और 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें
  2. 2आवेदक (परिवार के सदस्य) की व्यक्तिगत जानकारी: नाम, पता, आधार, मोबाइल नंबर भरें
  3. 3मृत मुखिया की जानकारी भरें: नाम, मृत्यु की तिथि, आयु, मृत्यु का कारण, परिवार से संबंध
  4. 4मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, आयु प्रमाण और आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करें
  5. 5Aadhaar-linked bank account की जानकारी (IFSC, account number) सावधानी से भरें
  6. 6फॉर्म submit करने पर Application Number मिलेगा — इसे note करें
  7. 7जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) आवेदन की जांच करेंगे और फील्ड वेरीफिकेशन होगी
  8. 8Verification के बाद ₹30,000 DBT से applicant के bank account में transfer होंगे
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आधिकारिक सरकारी वेबसाइट — उत्तर प्रदेश

आधिकारिक उत्तर प्रदेश सरकार वेबसाइट पर सीधे आवेदन करें। आवेदन करना पूरी तरह मुफ़्त है — किसी को भी पैसे न दें।

🔗 अभी आवेदन करें
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP

₹30,000 lump sum (one-time payment) is provided to the BPL family. This is transferred directly to the bank account of the applicant (family member) via DBT. No other recurring benefit — it is a one-time relief payment to help the family cope with sudden loss of income.

अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखें

पात्रता, दस्तावेज़, स्थिति जाँच और पूरी गाइड अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।

🔗 View full details in English →

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