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हिंदी में जानकारी — मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना UP

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojanaउत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेशनिःशुल्क — मृत्यु/पूर्ण विकलांगता ₹5 लाख, आंशिक विकलांगता ₹2.5 लाख — DBT से
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यह जानकारी हिंदी में है

अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें →

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana — संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana UP 2026 — ₹5 Lakh Free Farmer Accident Insurance | agriculture.up.gov.in
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
शुरुआत वर्ष2019
लाभनिःशुल्क — मृत्यु/पूर्ण विकलांगता ₹5 लाख, आंशिक विकलांगता ₹2.5 लाख — DBT से
आधिकारिक वेबसाइटhttps://agriculture.up.gov.in

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 2019 में UP में शुरू हुई। किसानों को कोई premium नहीं देना पड़ता — यह सरकार द्वारा fully funded है। UP के 2.38 करोड़ पंजीकृत कृषक परिवार इसमें automatically covered हैं। सड़क हादसा, बिजली गिरना, सर्पदंश, पशु हमला, मशीनरी हादसा — सभी दुर्घटनाएं शामिल। दुर्घटना के 45 दिन के भीतर तहसीलदार/लेखपाल के माध्यम से claim करें।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लाभ

निःशुल्क — मृत्यु/पूर्ण विकलांगता ₹5 लाख, आंशिक विकलांगता ₹2.5 लाख — DBT से

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए पात्रता

UP के 18-70 वर्ष के भूमि स्वामी या बटाईदार किसान। UP राजस्व अभिलेखों में नाम अनिवार्य।

आवश्यक दस्तावेज़

  • Death Certificate / Medical Certificate (from government hospital) for the accident
  • FIR copy if accident involved road/crime — or Panchnama from village
  • Postmortem report (in case of death)
  • UP Khasra/Khatauni (land records) showing farmer's name as land owner or cultivator
  • Aadhaar Card of victim/claimant
  • Bank Passbook of claimant (Aadhaar-linked, for DBT compensation)
  • Relationship proof (for death cases: family member claiming)
  • Disability certificate from government hospital (for disability claims)

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

दुर्घटना के 45 दिन के भीतर तहसीलदार/लेखपाल को आवेदन। FIR, death certificate, khatauni संलग्न करें।

  1. 1दुर्घटना होने के 45 दिन के भीतर तुरंत नजदीकी तहसील/लेखपाल कार्यालय में जाएं
  2. 2लेखपाल से 'मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना' का आवेदन पत्र प्राप्त करें
  3. 3FIR (अगर accident में), पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र/Postmortem report (मृत्यु पर) तैयार रखें
  4. 4खतौनी (भूमि अभिलेख) की प्रति निकालवाएं जिसमें किसान का नाम हो
  5. 5आवेदन पत्र में दुर्घटना का विवरण, तिथि, स्थान, प्रकार और क्षति (मृत्यु/विकलांगता) भरें
  6. 6सभी दस्तावेज संलग्न करके तहसीलदार को जमा करें
  7. 7तहसीलदार/SDM field verification करेंगे और claim जिला कृषि अधिकारी को forward होगा
  8. 8जांच पूरी होने पर ₹5 लाख (मृत्यु/पूर्ण विकलांगता) या ₹2.5 लाख (आंशिक विकलांगता) DBT से भेजे जाएंगे
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आधिकारिक सरकारी वेबसाइट — उत्तर प्रदेश

आधिकारिक उत्तर प्रदेश सरकार वेबसाइट पर सीधे आवेदन करें। आवेदन करना पूरी तरह मुफ़्त है — किसी को भी पैसे न दें।

🔗 अभी आवेदन करें
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

Three benefit levels: (1) Death in accident: ₹5 lakh to legal heirs/family; (2) Complete disability — loss of both limbs, both eyes, or one limb + one eye: ₹5 lakh; (3) Partial disability — loss of one limb or one eye: ₹2.5 lakh. All DBT transferred. ZERO premium — completely free for farmers.

अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखें

पात्रता, दस्तावेज़, स्थिति जाँच और पूरी गाइड अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।

🔗 View full details in English →

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