हिंदी में जानकारी — मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना UP
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana — उत्तर प्रदेश सरकार
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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana — संक्षिप्त जानकारी
| योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana UP 2026 — ₹5 Lakh Free Farmer Accident Insurance | agriculture.up.gov.in |
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) |
| शुरुआत वर्ष | 2019 |
| लाभ | निःशुल्क — मृत्यु/पूर्ण विकलांगता ₹5 लाख, आंशिक विकलांगता ₹2.5 लाख — DBT से |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://agriculture.up.gov.in |
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 2019 में UP में शुरू हुई। किसानों को कोई premium नहीं देना पड़ता — यह सरकार द्वारा fully funded है। UP के 2.38 करोड़ पंजीकृत कृषक परिवार इसमें automatically covered हैं। सड़क हादसा, बिजली गिरना, सर्पदंश, पशु हमला, मशीनरी हादसा — सभी दुर्घटनाएं शामिल। दुर्घटना के 45 दिन के भीतर तहसीलदार/लेखपाल के माध्यम से claim करें।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लाभ
✅ निःशुल्क — मृत्यु/पूर्ण विकलांगता ₹5 लाख, आंशिक विकलांगता ₹2.5 लाख — DBT से
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए पात्रता
UP के 18-70 वर्ष के भूमि स्वामी या बटाईदार किसान। UP राजस्व अभिलेखों में नाम अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज़
- ✓ Death Certificate / Medical Certificate (from government hospital) for the accident
- ✓ FIR copy if accident involved road/crime — or Panchnama from village
- ✓ Postmortem report (in case of death)
- ✓ UP Khasra/Khatauni (land records) showing farmer's name as land owner or cultivator
- ✓ Aadhaar Card of victim/claimant
- ✓ Bank Passbook of claimant (Aadhaar-linked, for DBT compensation)
- ✓ Relationship proof (for death cases: family member claiming)
- ✓ Disability certificate from government hospital (for disability claims)
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
दुर्घटना के 45 दिन के भीतर तहसीलदार/लेखपाल को आवेदन। FIR, death certificate, khatauni संलग्न करें।
- 1दुर्घटना होने के 45 दिन के भीतर तुरंत नजदीकी तहसील/लेखपाल कार्यालय में जाएं
- 2लेखपाल से 'मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना' का आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 3FIR (अगर accident में), पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र/Postmortem report (मृत्यु पर) तैयार रखें
- 4खतौनी (भूमि अभिलेख) की प्रति निकालवाएं जिसमें किसान का नाम हो
- 5आवेदन पत्र में दुर्घटना का विवरण, तिथि, स्थान, प्रकार और क्षति (मृत्यु/विकलांगता) भरें
- 6सभी दस्तावेज संलग्न करके तहसीलदार को जमा करें
- 7तहसीलदार/SDM field verification करेंगे और claim जिला कृषि अधिकारी को forward होगा
- 8जांच पूरी होने पर ₹5 लाख (मृत्यु/पूर्ण विकलांगता) या ₹2.5 लाख (आंशिक विकलांगता) DBT से भेजे जाएंगे
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट — उत्तर प्रदेश
आधिकारिक उत्तर प्रदेश सरकार वेबसाइट पर सीधे आवेदन करें। आवेदन करना पूरी तरह मुफ़्त है — किसी को भी पैसे न दें।
🔗 अभी आवेदन करेंअक्सर पूछे जाने वाले सवाल — Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
अंग्रेज़ी में पूरी जानकारी देखें
पात्रता, दस्तावेज़, स्थिति जाँच और पूरी गाइड अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।
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